आशुलिपि में छात्रों को 05 मिनट की अवधि या 10 मिनट की अवधि का श्रुतलेख लिखने के बाद उसका लिप्यंतरण करना होता है। अगर छात्र अंग्रेजी माध्यम से है तो उसे श्रुतलेख को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है और अगर हिन्दी भाषा से है तो उसे संपूर्ण श्रुतलेख को हिन्दी में ट्रांसलेट करना होता है।
कोई कितना भी समझदार क्यों न हो त्रुटियॉं तो हो ही जाती हैं, इसी कारण से लिप्यंतरण के समय छात्रों को यह चिंता जरूर सताती रहती है कि लिप्यंतरण में किन—किन त्रुटियों को माफ किया जाता है और किन—किन त्रुटियों को गिना जाता है। अगर यह जानकारी छात्रों को पूर्व से ही रहे तो उनका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है।
आज हम जानेंगे कि आशुलिपि कौशल परीक्षा के समय लिप्यंतरण में किन—किन त्रुटियों को माफ किया जाता है, किन त्रुटियों को आधी गलती और किन त्रुटियों को पूर्ण गलती मानकर आपके अंक काटे जाते हैं।
यह लेख मात्र आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। हालॉंकि हमने प्रमाण के तौर पर यहॉं कुछ दस्तावेज भी दिए हैं परंतु किसी भी शंका की स्थिति में आप मूल वेबसाइट पर जाकर अद्यतन स्थिति जॉंच लें।
यहॉं पर हम कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे एवं अन्य परीक्षाओं में लिप्यंतरण के लिए निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुरूप आधी एवं पूर्ण गलती के संबंध में बता रहे हैं।
पूर्ण अशुद्धि : कर्मचारी चयन आयोग की कौशल परीक्षाओं में लिप्यंरण में निम्न त्रुटियों को एक पूर्ण अशुद्धि मानते हुए प्रत्येक त्रुटि के लिए एक अंक काटे जाने का प्रावधान किया गया है।
1. शब्द विलोपित करने पर, अर्थात् अनुच्छेद में दिया गया शब्द आपके द्वारा भूलवश टाइप न होने पर उसे एक पूर्ण त्रुटि माना जावेगा।
2. शब्द को प्रतिस्थापित करने पर, अर्थात् किसी शब्द को भ्रमवश किसी अन्य शब्द से प्रतिस्थापित यानि री—प्लेस किया जाता है तो उसे एक पूर्ण त्रुटि माना जावेगा, जैसे — अनुच्छेद में 'राम' होने पर 'रैम' लिखने पर एक त्रुटि मान्य होगी।
3. नया शब्द जोड़ना, अर्थात् अपने मन से कोई नया शब्द जोड़ देना, जो कि अनुच्छेद में मौजूद ही नहीं है।
उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉं अगर निर्मित होती हैं तो प्रत्येक गलती के लिए एक अंक काट लिया जाएगा।
आधी अशुद्धि : कर्मचारी चयन आयोग की कौशल परीक्षाओं में लिप्यंरण में निम्न त्रुटियों को आधी अशुद्धि मानते हुए प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा काटे जाने का प्रावधान किया गया है। परंतु यह भी निर्धारित किया गया है कि एक शब्द में अधिकतम त्रुटि एक मानी जावेगी यानि तीन, चार त्रुटि होने पर दो अंक नहीं अपितु अधिकतम एक ही अंक काटा जावेगा।
1. यदि शब्द के वर्ण का क्रम परिवर्तन होता है तो आधी त्रुटि मानते हुए आधा अंक काटा जावेगा।
2. यदि एकवचन की जगह बहुवचन और बहुवचन की जगह एकवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो आधी त्रुटि मानते हुए आधा अंक काटा जाएगा।
3. अक्षर का विलोपन करना भी आधी त्रुटि मान्य होगी। यानि आधा अंक काटा जाएगा। इसमें अल्पविराम, पूर्ण विराम इत्यादि सम्मिलित हो सकते हैं।
यद्यपि उपरोक्त नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिह्न का अंक कटेगा या नहीं, परंतु 'वर्ण विलोपन को आधी त्रुटि मानने पर' अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिह्न के लिए आधा अंक काटा जा सकता है। कारण कि विराम चिह्न बिना स्पेश दिए, किसी भी शब्द के साथ ही उपयोग होते हैं यानि वह उस शब्द का हिस्सा माने जाते हैं, और इनका विलोपन होने की दशा में आधी त्रुटि मान्य कर, आधा अंक काटा जा सकता है।
1. शब्द विलोपित करने पर, अर्थात् अनुच्छेद में दिया गया शब्द आपके द्वारा भूलवश टाइप न होने पर उसे एक पूर्ण त्रुटि माना जावेगा।
2. शब्द को प्रतिस्थापित करने पर, अर्थात् किसी शब्द को भ्रमवश किसी अन्य शब्द से प्रतिस्थापित यानि री—प्लेस किया जाता है तो उसे एक पूर्ण त्रुटि माना जावेगा, जैसे — अनुच्छेद में 'राम' होने पर 'रैम' लिखने पर एक त्रुटि मान्य होगी।
3. नया शब्द जोड़ना, अर्थात् अपने मन से कोई नया शब्द जोड़ देना, जो कि अनुच्छेद में मौजूद ही नहीं है।
उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉं अगर निर्मित होती हैं तो प्रत्येक गलती के लिए एक अंक काट लिया जाएगा।
आधी अशुद्धि : कर्मचारी चयन आयोग की कौशल परीक्षाओं में लिप्यंरण में निम्न त्रुटियों को आधी अशुद्धि मानते हुए प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा काटे जाने का प्रावधान किया गया है। परंतु यह भी निर्धारित किया गया है कि एक शब्द में अधिकतम त्रुटि एक मानी जावेगी यानि तीन, चार त्रुटि होने पर दो अंक नहीं अपितु अधिकतम एक ही अंक काटा जावेगा।
1. यदि शब्द के वर्ण का क्रम परिवर्तन होता है तो आधी त्रुटि मानते हुए आधा अंक काटा जावेगा।
2. यदि एकवचन की जगह बहुवचन और बहुवचन की जगह एकवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो आधी त्रुटि मानते हुए आधा अंक काटा जाएगा।
3. अक्षर का विलोपन करना भी आधी त्रुटि मान्य होगी। यानि आधा अंक काटा जाएगा। इसमें अल्पविराम, पूर्ण विराम इत्यादि सम्मिलित हो सकते हैं।
यद्यपि उपरोक्त नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिह्न का अंक कटेगा या नहीं, परंतु 'वर्ण विलोपन को आधी त्रुटि मानने पर' अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिह्न के लिए आधा अंक काटा जा सकता है। कारण कि विराम चिह्न बिना स्पेश दिए, किसी भी शब्द के साथ ही उपयोग होते हैं यानि वह उस शब्द का हिस्सा माने जाते हैं, और इनका विलोपन होने की दशा में आधी त्रुटि मान्य कर, आधा अंक काटा जा सकता है।
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